रांची। झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने की प्रक्रिया को और 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्राप्त हो रहे आवेदनों की संख्या और विभिन्न हितधारकों के अनुरोध को देखते हुए दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इससे पहले यह सीमा 4 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई थी।

इस फैसले से उन सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है।

विभिन्न फॉर्म के जरिए करा सकते हैं ये काम:

फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए।

फॉर्म-7: किसी का नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए।

फॉर्म-8: पते में बदलाव, प्रविष्टियों में सुधार या मतदान केंद्र स्थानांतरण के लिए।

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे 30 सितंबर तक ECINET app/portal के माध्यम से ऑनलाइन या अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक घोषणा पत्र के साथ आवेदन जमा करें।

इधर, प्रदेश कांग्रेस महासचिव लालकिशोर नाथ शाहदेव और सूर्यकांत शुक्ला ने इस निर्णय का स्वागत किया है और छूट गए लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। कांग्रेस नेताओं ने हालांकि इस अवधि को एक महीने बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि एएसडी सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आम नागरिक इस बढ़े हुए समय में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।