​रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल-2023, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द किए जाने के मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का और समय दिया है। अदालत ने अपने पूर्व में जारी अंतरिम आदेश को फिलहाल बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को सुबह 10:30 बजे निर्धारित की गई है।

​सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने भर्ती रद्दीकरण के मामलों में राज्य सरकार की सुस्त कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने स्पष्ट लहजे में कहा कि लंबे समय से लंबित और हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े इन मामलों में बार-बार समय मांगना बिल्कुल भी उचित नहीं है।

​अदालत ने सुनवाई के दौरान मामलों की दो मुख्य श्रेणियां तय कीं।​पहली श्रेणी में वे मामले जिनमें सरकार ने भर्ती विज्ञापनों को सीधे रद्द कर दिया है।

​दूसरी श्रेणी में वे मामले जिनमें पूरी चयन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं।

​कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोनों ही स्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव अभ्यर्थियों के करियर पर पड़ रहा है, इसलिए प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

​राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता रोहितश्व रॉय ने दलील दी कि मामले में सीआईडी की जांच फिलहाल जारी है, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील पर असंतोष जताया और सरकार की एक महीने के अतिरिक्त समय की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने याद दिलाया कि पूर्व में भी जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था, लेकिन तय समयावधि तक सरकार अपना पक्ष पेश करने में विफल रही।

​अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन रद्द करने के सरकारी फैसले पर अंतिम निर्णय अब अगली सुनवाई के बाद ही संभव होगा। तब तक पूर्व में जारी अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।