​गुमला। एडीजे (3) भूपेश कुमार की अदालत ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोपी पीएलएफआइ सुप्रीमो अमृत होरो उर्फ मेचो को तीन वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

​यह मामला 13 जून 2015 का है, जब कामडारा पुलिस को सूचना मिली थी कि 10 लाख रुपये का इनामी अमृत होरो अपने साथियों के साथ गरई में मौजूद है। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन एक कुएं में गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

​उल्लेखनीय है कि अगस्त 2025 में पूर्व सुप्रीमो मार्टिन केरकेट्टा के मारे जाने के बाद अमृत होरो संगठन का प्रमुख बना था, जिसे मई 2026 में लापुंग थाना क्षेत्र के एक शादी समारोह से गिरफ्तार किया गया था।