रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में किए गए बदलाव को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए मधु कोड़ा की याचिका को निरस्त कर दिया। इससे पहले, हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस निर्णय के साथ ही राशि बदलाव को चुनौती देने वाली कोड़ा की याचिका पर हाईकोर्ट की कार्यवाही समाप्त हो गई है।
यह पूरा विवाद निचली अदालत से शुरू हुआ था। मधु कोड़ा ने ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव के खिलाफ सबसे पहले निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, निचली अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी।
