​रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने वेटरनरी डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों के समान 'डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन' (DACP) का लाभ देने और उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार की अपील (एलपीए) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर 2026 तय की है।

​राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता व अन्य अधिवक्ताओं ने दलील दी कि नीतिगत फैसले लेना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालत सरकार की नीति तय नहीं कर सकती।