​रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति परीक्षा के विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार, 12 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

​न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई करीब एक घंटे चली।राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता रोहितिष्य राय और अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई और बहस पूरी की गई।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। इसके अलावा कुछ मामलों में हस्तक्षेपकर्ताओं की तरफ से भी दलीलें पेश की गईं।अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद प्रार्थियों और राज्य सरकार दोनों पक्षों को अपनी बहस के शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति दे दी है।