रांची। नीट-पीजी 2026 परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन और सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उपायुक्त और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के निर्देश पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत सभी 04 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है। यह प्रतिबंध 30 अगस्त 2026 को सुबह 06:00 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक लागू रहेगा।
