रांची। योग शिक्षिका और भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज द्वारा दर्ज मानहानि और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को रांची की अदालत में सरेंडर किया। सरेंडर के बाद उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी गई। यह मामला अगस्त 2020 का है। आरोप है कि इरफान अंसारी ने राफिया नाज के पहनावे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद राफिया ने 19 अगस्त 2020 को रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इसमें इरफान अंसारी पर मानहानि स्त्री की लज्जा भंग करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है। अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए इरफान अंसारी को समन जारी किया था। इससे पहले व्यक्तिगत पेशी से छूट की उनकी मांग वाली याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद सोमवार को इरफान अंसारी ने अदालत में सरेंडर किया जहां उन्हें जमानत दे दी गयी।
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