राँची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने वाले सरकारी नोटिफिकेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब तलब किया है।अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से मामले में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब माँगा है।मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और पीएएस पति ने बहस की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने सरकार के उस फैसले को चुनौती दी, जिसके तहत 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र मिलने और ट्रेनिंग पूरी होने के बावजूद 18 अगस्त को अचानक नियुक्ति रद्द कर दी गई थी।
याचिकाकर्ता सोनम कुमारी ने कोर्ट को बताया कि वह दूसरी नौकरी छोड़कर यहाँ शामिल हुई थीं और ट्रेनिंग भी पूरी कर चुकी थीं। इसके बावजूद सरकार ने अचानक नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्ति निरस्त कर दी, जो कि अन्यायपूर्ण है।
दीपमाला व अन्य तथा सोनम कुमारी ने सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है, जबकि सौरव सिंह व अन्य ने फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर की है।
