​रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने स्पष्ट किया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की परीक्षाओं का संशोधित रिजल्ट अदालती फैसलों और विशेषज्ञ समिति की जांच रिपोर्ट के बाद ही जारी किया जाएगा। आयोग ने इस संबंध में विभाग को हाल ही में दो अलग-अलग पत्रों के माध्यम से जानकारी दी है।

झारखंड हाइकोर्ट के 28 सितंबर के अंतरिम आदेश के तहत परीक्षा में अपनायी गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की जांच के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा की एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति द्वारा मांगी गई परीक्षा से जुड़ी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

​नॉर्मलाइजेशन से संबंधित रिट याचिका (डब्ल्यूपी(एस) 3543/2025 - गिरिधर प्रसाद राउत व अन्य बनाम झारखंड सरकार व अन्य) की सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित है। जेएसएससी का मानना है कि इस मामले में हाइकोर्ट का आदेश संशोधित रिजल्ट को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है।

​जेएसएससी ने 23 अक्तूबर को भेजे गए एक अन्य पत्र में बताया कि इसी परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन से जुड़ा अवमानना मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।