रामगढ़ । भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एल.ए.) की अदालत ने रामगढ़ उपायुक्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने उपायुक्त से संबंधित चल संपत्तियों और उनके सरकारी वाहनों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
यह सख्त आदेश लगभग 77.87 लाख रुपये की बकाया मुआवजा राशि की वसूली को लेकर दिया गया है।
यह कार्रवाई लैंड रेफरेंस केस संख्या 105/2009, लैंड एक्विजिशन केस संख्या 07/2002-03 और लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 83/2017 से जुड़ी है। वर्ष 2012 में पारित एक अवार्ड के तहत प्रभावित रैयतों और याचिकाकर्ताओं को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का प्रावधान किया गया था।
लंबे समय के बाद भी लाभार्थियों को कुल 77,87,545.12 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। बकाया राशि चुकता न होने पर न्यायालय ने 18 अगस्त 2026 को कुर्की वारंट जारी कर दिया। अदालत ने बेलिफ को उपायुक्त के सरकारी वाहनों समेत अन्य चल संपत्तियों की कुर्की कर 24 अगस्त 2026 तक निष्पादन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
