रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 25 और 26 नवंबर 2026 को षष्ठम झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के आयोजन की स्वीकृति प्रदान की है।कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री
मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्तमान में एमएमडीआर(माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) और एसआईआर से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए इस विषय पर विस्तृत और गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में सरकार ने कम अवधि के लिए विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया है। इन विषयों पर सदन के भीतर और बाहर सकारात्मक और विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।
लंबे अंतराल के बाद आज हुए कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 50 से अधिक प्रस्तावों पर सहमति बनी।
झारखंड मेडिको सिटी: मेडिको सिटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 284.17 करोड़ रुपये स्वीकृत।
एमजीएम जमशेदपुर का विस्तार: एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर परिसर में 500 बेड वाले नए अस्पताल भवन निर्माण हेतु 545.38 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्र कल्याण
विश्वविद्यालयों में स्वास्थ्य व मानसिक कल्याण: राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के कल्याण हेतु "Statute for Health Care Management and Mental Wellbeing-2026" को मंजूरी दी गई।
पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए इंटर्नशिप: रांची, दुमका और रामगढ़ स्थित Jharkhand Government Tool Room (JGTR) के सहयोग से सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों को ट्रेनिंग व इंटर्नशिप की स्वीकृति।
सदर अस्पताल रांची में कैथ लैब: कैथ लैब के अधिष्ठापन व क्रय के लिए 9.90 करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन को मंजूरी।
आवासीय विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण: कस्तूरबा गांधी, झारखंड बालिका और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की गतिविधियों के लिए अतिरिक्त 128.31 करोड़ रुपये की मंजूरी।
आयुष सेवा नियमावली: झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2026 के गठन पर मुहर।
चांडिल मेगालिफ्ट सिंचाई योजना: सरायकेला-खरसावां के नीमडीह और कुकडू प्रखंड में भूमिगत पाइपलाइन से सिंचाई हेतु 607.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण:
गिरिडीह: बड़कीटांड-शंकरडीह पथ (7.78 किमी) के लिए ₹40.08 करोड़, मदहालो से अलाकडीहा पथ (7.80 किमी) के लिए ₹37.46 करोड़, और पतालडीह-सतगावां पथ (42.40 किमी) की राइडिंग क्वालिटी सुधार हेतु ₹37.06 करोड़ मंजूर।
एडरमहातु से बांकू पथ (5.67 किमी) के चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण हेतु ₹30.08 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
पेयजल समस्या का समाधान: राज्य के 263 प्रखंडों में 7,890 नए चापाकलों के अधिष्ठापन के लिए ₹96.54 करोड़ स्वीकृत।
लोटिया जलाशय योजना: हजारीबाग स्थित लोटिया जलाशय के पुनरुद्धार एवं नहरों की लाइनिंग के लिए ₹32.17 करोड़ मंजूर।
आदिवासी बहुल गांवों व अन-इलेक्ट्रिफाइड टोलों के विद्युतीकरण हेतु ₹184.52 करोड़ स्वीकृत।
ऊर्जा क्षेत्र: 400/200 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, चाईबासा में 02 लाइन फीडर बे निर्माण हेतु ₹26.78 करोड़ मंजूर।
3. कृषि, डेयरी और ग्रामीण विकास
गोड्डा में नया पशु आहार कारखाना: झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गोड्डा में 50 MTPD (क्षमता विस्तार योग्य 100 MTPD) क्षमता वाले नए कैटल फीड प्लांट की स्थापना के लिए ₹51.49 करोड़ की मंजूरी।
जलछाजन योजना: नाबार्ड-RIDF अंतर्गत 28 जलछाजन परियोजनाओं के लिए ₹58.61 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करते हुए योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई।
आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0: टेक होम राशन के तहत माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड आपूर्ति के लिए 3+1 वर्ष के टेंडर व नियमों में शिथिलता की मंजूरी।
प्रशासनिक, सेवा शर्त एवं पेंशन संबंधी निर्णय
नया विशेषज्ञ पैनल: विभिन्न विभागों को तकनीकी परामर्श व शोध के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने हेतु 'झारखंड विशेषज्ञ समिति गठन नियमावली, 2026' स्वीकृत।
कर्मचारी वेतन विसंगति समिति: राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति, सेवा शर्तों व एसीपी/एमएसीपी मामलों के समाधान के लिए नई उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन।
दैनिक वेतनभोगियों को पेंशन लाभ: उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पेंशन का लाभ देने हेतु पूर्व के 11 विभागीय संकल्पों में संशोधन की स्वीकृति।
प्रोबेशन सेवा नियमावली: राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी।
सरकारी सेवकों की विदेश यात्रा: सरकारी कर्मचारियों को विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान करने से संबंधित नियमों पर स्वीकृति।
ओउद्योग, खनन व शहरी विकास
माइनिंग ब्लॉक पॉलिसी 2026: खनिज ब्लॉकों के अन्वेषण, विकास और संचालन के लिए Jharkhand Mineral Exploration and Block Development Policy, 2026 का अनुमोदन।
चकला कोल परियोजना: लातेहार के चंदवा अंचल अंतर्गत 147.05 एकड़ गैरमजरूआ भूमि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Hindalco) को 30 वर्षों के लिए लीज पर देने की स्वीकृति।
लैंड एक्विजिशन पोर्टल: भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु एकीकृत Land Acquisition Portal के विकास को मंजूरी।
वेस्ट वॉटर व ट्रांसफर सरचार्ज नियमावली: Jharkhand Waste Water (Amendment) Policy, 2026 तथा झारखंड नगरपालिका भूमि/भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026 के गठन पर मुहर।
फायर सेफ्टी एनओसी: Fire Safety Certificate की वैधता और नवीनीकरण अवधि में संशोधन स्वीकृत।
कानून-व्यवस्था एवं अन्य प्रमुख फैसले
थानों में सीसीटीवी (CCTV): राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कंसलटेंट M/s Ernst & Young LLP (E&Y) को ₹1.17 करोड़ के लंबित भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति।
उग्रवादी प्रत्यर्पण प्रोत्साहन: वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरेंडर करने वाले उग्रवादियों की प्रोत्साहन राशि मद में आकस्मिकता निधि से ₹2.50 करोड़ के अग्रिम की स्वीकृति।
पीडीएस राशन दुकानदारों को राहत: दुकानों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन एवं मुद्रांकन (Stamping) शुल्क से दुकानदारों को छूट देने हेतु नियमावली में संशोधन।
पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच मसानजोर और तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण एवं जल बंटवारे पर द्विपक्षीय समझौते (MoU) के प्रारूप को मंजूरी।
