रांची। रांची नगर निगम क्षेत्र में झारखंड भवन उपविधि के नियमों का पालन कराने के लिए नगर निगम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अवैध निर्माण, स्वीकृत नक्शे में विचलन और आवासीय भवनों के अनधिकृत वाणिज्यिक उपयोग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत निगम की टीम ने बुधवार को मोराबादी क्षेत्र में मोर्चामंदी की।
जांच के दौरान टीम ने रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर मान्या पैलेस तक स्थित कई भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की गहन जांच की। नियमों के स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर कुल 15 भवन स्वामियों और प्रतिष्ठान संचालकों को मौके पर ही नोटिस थमाया गया।
निगम प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण करना, पास नक्शे से हटकर निर्माण कराना या बिना वैधानिक अनुमति के आवासीय परिसर का व्यावसायिक इस्तेमाल करना कानूनन गलत है। निगम ने सभी भवन स्वामियों को भवन निर्माण और उपयोग के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस जारी किए गए सभी भवन स्वामियों और संचालकों को पत्र मिलने की तिथि से तीन दिनों के भीतर अपने स्वीकृत भवन प्लान और संबंधित वैधानिक दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि तय समय-सीमा के भीतर दस्तावेज पेश न करने या असंतोषजनक जवाब मिलने की स्थिति में भवनों को सील करने समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
