रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से पीएमएलए एक्ट की धारा 44(1)(2) को चुनौती देने और ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने अगली सुनवाई 19 नवंबर तय की है।
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलील दी गई कि जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो आगे की जांच जारी नहीं रखी जा सकती, इसलिए ईडी कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाई जाए। हालांकि, अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाने को लेकर फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं किया है। गौरतलब है कि ईडी ने यह मामला रांची के बड़गाईं में 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े फर्जीवाड़े के आरोप में दर्ज किया है।
