रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (जेएसएससी सीजीएल) परीक्षा (विज्ञापन संख्या 10/2023) के तहत की गई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

यह आदेश निरोज और 244 अन्य कर्मचारियों द्वारा अपनी नियुक्तियाँ रद्द करने के सरकारी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता दीपांकर और श्रेय मिश्रा ने पक्ष रखा।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और इसके माध्यम से की गई पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के निर्णय को अदालत में चुनौती दी है।

गौरतलब है कि पिछले महीने राज्य सरकार ने सीआईडी जाँच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही सरकार ने 2014 के बाद से आयोजित हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं मंष संभावित गड़बड़ियों की व्यापक जाँच की घोषणा भी की थी।