​रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सिल्ली में पिछले 14 वर्षों से कार्यरत छऊ नृत्य कलाकारों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिये अनुबंध पर नए कलाकारों की बहाली के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।

​साथ ही, राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वर्तमान में छऊ नृत्य के संरक्षण और प्रस्तुति से जुड़े इन कलाकारों को सेवा से न हटाया जाए। सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर इन कलाकारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।