रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि आगामी दो महीनों में जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कर लिए जाने की संभावना है। सरकार का यह पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही सभी नियुक्तियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने सरकार को इस आदेश के पालन से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट भी अदालत में प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तिथि तय की गई है।
