रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है।
यह सुनवाई मुख्यमंत्री की उस याचिका पर हुई, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा अपनी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। सोरेन ने हाईकोर्ट से मांग की है कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को तुरंत स्थगित किया जाए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद ईडी को अपना विस्तृत पक्ष रखने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने फिलहाल मुख्यमंत्री को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा।
