रांची। रातू रोड के मधुकम स्थित जमीन विवाद से जुड़े मामले में महादेव उरांव की ओर से दायर अपील याचिका पर अब झारखंड हाईकोर्ट की दूसरी सक्षम बेंच सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान इसे दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता महादेव उरांव ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर 31 जुलाई 2026 को अवमानना याचिका में पारित आदेश को चुनौती दी है। दरअसल, अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में रिट याचिका के तहत प्रार्थी के पक्ष में पारित आदेश को वापस लेते हुए उसे शून्य घोषित कर दिया था। इसके साथ ही, अदालत को गुमराह करने के आरोप में महादेव उरांव पर 12 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हेहल अंचलाधिकारी की कार्रवाई को भी गलत ठहराते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी।

गौरतलब है कि इस विवाद में इससे पहले एकल पीठ ने अपने आदेश में हेहल अंचलाधिकारी को अतिक्रमण हटाने से संबंधित विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश और बाद में अवमानना याचिका में आए फैसले के खिलाफ मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ तक पहुंचा है। चीफ जस्टिस की बेंच के निर्देश के बाद अब इस पूरे मामले पर दूसरी सक्षम बेंच विस्तार से सुनवाई करेगी।