रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस की अदालत ने प्रार्थी मधु कोड़ा और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया।
सुनवाई के दौरान मधु कोड़ा की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने पक्ष रखा, जबकि ईडी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने दलीलें पेश कीं।
उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मनी लॉन्ड्रिंग की राशि को लेकर उत्पन्न विवाद को चुनौती दी है। दरअसल, निचली अदालत (विशेष पीएमएलए कोर्ट) ने ईडी के चार्जशीट में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में संशोधन करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसी आदेश के खिलाफ कोड़ा ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
मधु कोड़ा की ओर से यह दलील दी गई है कि ईडी द्वारा चार्जशीट में दर्शाई गई मनी लॉन्ड्रिंग की कुल राशि और वास्तविक तथ्यों में अंतर है, इसलिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।
ईडी का कहना है कि निचली अदालत का फैसला नियमों के पूरी तरह अनुकूल है और चार्जशीट जांच में मिले तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर ही तैयार की गई है।
