गुमला। एडीजे चार संजीव भाटिया की अदालत ने सोमवार को तीन नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तीन दोषीयों को 20-20 साल की सजा सुनाया है। इसके अलावा एक-एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है। सजा सुनाए गए दोषीयों में बसिया प्रखंड के घुनसेरा निवासी मुन्ना गोप, अनिल इंदवार और अमिल बारला शामिल हैं। मामला 24 जून 2023 का है। जानकारी के अनुसार दोषीयों ने फेसबुक के माध्यम से तीनों नाबालिगों से दोस्ती की थी। इसके वे तीनों नाबालिग सहेलियों को घुमाने के बहाने बोलेरो वाहन में बैठाकर दिनभर घुमाया। रात में तीनों नाबालिगों को जंगल की ओर ले जाकर दोषीयों ने शराब के नशे में उनके साथ दुष्कर्म किया। दोषीयों ने तीनों को करीब तीन रात तक अपने साथ रखा। इसी दौरान एक नाबालिग किसी तरह दोषीयों के चंगुल से निकलकर एक शादी समारोह में पहुंची और वहां लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जंगल पहुंचकर दोनों अन्य नाबालिगों को मुक्त कराया। मामले में तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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