जिला
नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना
गुमला। एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने बुधवार को नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधा…
नया झारखंड07 October 2026