गुमला। एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने बुधवार को नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपित किशोर को दोषी करार देते हुए 15 साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न चुकाने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला 9 मार्च 2024 का है, जब 15 वर्षीय पीड़िता टांगीनाथ घूमने गई थी। उसी दौरान आरोपित उसे अगवा कर एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दो दिन बाद, 11 मार्च को आरोपित ने किशोरी को छोड़ा, जिसके बाद वह किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई।
इसके बाद पीड़िता की माँ की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी को यह सजा सुनाई।
