​रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में आरोपी राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते की जमानत याचिका पर सीआईडी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले में 5 सितंबर को फैसला सुनाएगा।

​सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि एल खियांग्ते के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। जांच के दौरान की गई छापेमारी में भी उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री या सबूत बरामद नहीं हुआ है। इन तर्कों के आधार पर बचाव पक्ष ने अदालत से उन्हें जमानत देने का आग्रह किया।

​दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध किया। सभी पक्षों की दलीलें दर्ज करने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखते हुए फैसले की तारीख 5 सितंबर तय की है।