रांची। रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर भारी नाराजगी जताई।

अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी पर्यटन विभाग के सचिव कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिससे नाराज होकर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 5 अक्टूबर को पर्यटन सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त दोनों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का सख्त निर्देश दिया है।