रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एचईसी इलाके के बाईपास रोड पर चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने रांची के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को तुरंत रोकने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है।
हाईकोर्ट ने आगामी त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी है। साथ ही अदालत ने अतिक्रमणकारियों को स्वयं सरकारी जमीन खाली करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।
यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने सुनाया। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने रखा।
