रांची। रांची नगर निगम क्षेत्र में चल रहे कोचिंग संस्थानों में भवन निर्माण संबंधी नियमों, पार्किंग व्यवस्था एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कोचिंग संस्थान संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें निगम द्वारा पूर्व में जारी नोटिस के आलोक में संबंधित संस्थान संचालकों ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान यह पाया गया कि अधिकांश कोचिंग संस्थान ऐसे भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिनका स्वीकृत भवन नक्शा उपलब्ध नहीं है। पार्किंग, आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकासी के लिए इमरजेंसी एग्जिट और अग्नि सुरक्षा से संबंधित जरूरी फायर एनओसी की भी कमी है। कुछ कोचिंग संस्थान संचालकों ने भवन का नक्शा पेश किया पर जांच के दौरान यह दिखा कि संबंधित भवनों के नक्शे आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत हैं, जबकि उनमें व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत कोचिंग संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। मौके पर नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भवन नक्शे, स्वीकृत उपयोग, पार्किंग एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी संस्थान को नियमों की अनदेखी करते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर कई संचालकों ने अपने संस्थानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। इस पर आयुक्त ने कहा कि समय की मांग करनेवाले संस्थान संचालकों को नोटराइज्ड शपथ पत्र के साथ विधिवत आवेदन निगम प्रशासन को देना होगा। प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।